आई-पैक मामला: सुप्रीम कोर्ट की ममता बनर्जी को कड़ी फटकार, कहा—जांच में दखल लोकतंत्र के खिलाफ

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आई-पैक मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने केंद्रीय एजेंसियों की जांच में कथित हस्तक्षेप को गंभीर मुद्दा बताते हुए कहा कि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए खतरा हो सकता है।

सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा केंद्रीय एजेंसी की जांच में दखल देना केवल केंद्र और राज्य के बीच का विवाद नहीं है, बल्कि यह संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन है। अदालत की यह टिप्पणी उस समय आई जब राज्य सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह कानून और जांच प्रक्रिया का सम्मान करे। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी परिस्थिति में जांच एजेंसियों के कार्य में बाधा डालना उचित नहीं है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

अदालत ने ममता बनर्जी के रवैये पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह की दखलंदाजी लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है। साथ ही, कोर्ट ने राज्य सरकार की दलीलों को खारिज करते हुए मामले को गंभीर संवैधानिक प्रश्न बताया।

इस टिप्पणी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट संकेत दिया है कि जांच एजेंसियों के कार्य में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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